जमीन घोटाला मामले में आरोपित हेमंत सोरेन की नियमित जमानत पर फैसला सुरक्षित

रांची,                 जमीन घोटाला मामले में आरोपित झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नियमित जमानत पर ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से लिखित बहस अदालत में प्रस्तुत किया गया। जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख दिया है।

बता दें कि जमीन घोटाला मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। रांची के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली 8.86 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में ईडी ने पूछताछ के बाद 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी को हेमंत सोरेन की 13 दिन की रिमांड मिली थी। फिलहाल उन्हें होटवार जेल में बंद किया गया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद 15 अप्रैल 2024 को हेमंत सोरेन ने कोर्ट में जमानत याचिका डाली थी।

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से औपबंधिक जमानत दिए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने हेमंत सोरेन को औपबंधिक जमानत देने से इन्कार करते हुए याचिका खारिज कर दी। अदालत ने हेमंत सोरेन को पुलिस हिरासत में छह मई को अपने चाचा के श्राद्धकर्म में शामिल होने की छूट दी है, लेकिन इस दौरान हेमंत सोरेन को मीडिया, राजनीतिक चर्चा और गवाहों से बात नहीं करने की शर्त लगाई है। उन्हें उसी दिन जेल में भी लौटना होगा।

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